घरेलू कच्चे तेल और डीजल के निर्यात पर घटाया गया विंडफॉल टैक्स

विंडफॉल टैक्स: केंद्र सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाकर 9,050 रुपये प्रति टन कर दिया है. इससे पहले 29 सितंबर को खत्म हुई 15 दिन की समीक्षा में देश में कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स अचानक बढ़ाकर 12,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया था.

डीजल पर विंडफॉल टैक्स भी कम किया गया

इसके अलावा डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 4 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. ये नई दरें आज यानी 18 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी, इससे पहले सरकार ने 15 सितंबर को इसे 6700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 10,100 रुपये प्रति लीटर कर दिया था. इसी तरह विमान ईंधन एटीएफ पर शुल्क 2.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 1 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले की तरह शून्य रहेगा।

पिछली समीक्षा की मुख्य बातें

पिछली समीक्षा में सरकार ने डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को 5.50 रुपये से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया था. इसके अलावा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर विंडफॉल टैक्स 3.50 रुपये से घटाकर 2.50 रुपये कर दिया गया है.

देश में अप्रत्याशित कर कब लगाया गया?

देश में पहली बार 1 जुलाई 2022 को इन पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया, जिसके जरिए सरकार ने तेल कंपनियों के मुनाफे पर मुनाफा कमाने का फैसला किया। सरकार तेल कंपनियों के मुनाफे पर अप्रत्याशित कर लगाती है। विंडफॉल टैक्स तेल कंपनियों को घरेलू मुनाफा कमाने के लिए भारत के बजाय विदेशों में तेल बेचने से रोकने के लिए लगाया जाता है। सरकार आम तौर पर हर 15 दिन में अप्रत्याशित कर की समीक्षा करती है।

 


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