बच्चा गिराने की सलाह नहीं दे सकते: पीजीआई

चंडीगढ़ न्यूज़: समाज में बहिष्कार के डर से मां ने उस बच्ची को अपने पास रखने से इनकार कर दिया जिसने उसे दुष्कर्म की याद दिला दी. मां पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गर्भपात कराने की इजाजत मांगने पहुंची, लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ ने जांच के बाद समय सीमा खत्म होने के कारण गर्भपात कराने की सलाह नहीं दी। ऐसे में मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचा, जहां मां द्वारा बच्चे को न रखने की गुहार पर कोर्ट ने राज्य सरकार को बच्चे की जिम्मेदारी लेने का निर्देश दिया. जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने फैसले में कहा कि स्थानीय बाल कल्याण समिति बच्चे के जन्म पर उसे अपने पास रख सकती है.

इस संबंध में मां की पहचान गोपनीय रखते हुए जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की जा सकती है। रेवाडी की महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है. वह दुष्कर्म से पैदा हुए बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, इसलिए गर्भ गिराने की अनुमति दी जाए। इस पर हाईकोर्ट ने पीजीआई चंडीगढ़ के मेडिकल बोर्ड को महिला की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। पीजीआई ने कहा, गर्भावस्था 26 सप्ताह से अधिक की है, इसलिए इसे छोड़ने की सलाह नहीं दी जा सकती।

महिला की गुहार पर हाईकोर्ट ने मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए मेडिकल बोर्ड को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, लेकिन पीजीआई ने गर्भपात की इजाजत नहीं दी। महिला ने कहा, जन्म देने के बाद बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहती.


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