हेट स्पीच और सुप्रीम कोर्ट

आदित्य चोपड़ा: भारतीय लोकतान्त्रिक राजनीति में घृणास्पद वचनों (हेट स्पीच) के इस्तेमाल पर हमारे संविधान में इस हद तक प्रतिबन्ध है कि एक-दूसरे समुदाय के बीच वैमनस्य पैदा करने के किसी प्रयास को राष्ट्र को खंडित करने की चेष्टा करने के घेरे में डाला गया है और ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड विधान में कार्रवाई करने की कई धाराएं हैं। इसके बावजूद धार्मिक व मजहबी आयोजनों के नाम पर भारत में दूसरे सम्प्रदाय के लोगों के खिलाफ विष वमन करने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिससे समाज में वैमनस्य बढ़ने में मदद मिली है और एक ही देश के नागरिकों के बीच आपस में बैर-भाव भी बढ़ते हुए देखा गया है। इसका असर समूचे राष्ट्र के विकास पर पड़े बिना नहीं रहता। इससे एक-दूसरे समुदाय के बीच हिंसा का भाव भी बढ़ने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि घृणा ही मनुष्य के हृदय में हिंसा का बीज बोती है।भारत का समाज मूलतः अहिंसक समाज है। इसकी संस्कृति प्रेम व भाईचारे की संस्कृति है जो अपने विरोधी के विचारों को भी बराबर का सम्मान देने की वकालत करती है। इस धरती पर पैदा हुए पंथों व मजहबों ने तो ‘क्षमा वीरस्य भूषणम्’ तक जैसे सिद्धान्त को लोकाचार में शामिल किया अर्थात कुकर्मी को भी माफ कर देना बहादुरों की निशानी होती है। इसके बावजूद हम हिंसा और अहिंसा को आदिकाल से साथ-साथ चलते देखते आए हैं। इसका मूल कारण मनुष्य की मनुष्य के प्रति घृणा ही हो सकती है। भारत के संविधान का आधार मानवता रहा है और असत्य पर सत्य की विजय का सन्देश वाहक भी है। इसी वजह से यह सभी मजहबों व पंथों के अनुयायी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है और हजारों वर्षों से मानवीय जुल्मों के शिकार बने उन जातियों के लोगों को एक समान सामाजिक धरातल पर आने का अवसर देता है जिन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति का कहा जाता है। अतः इन्हीं लोगों के बीच वैमनस्य बढ़ाने के कृत्य को अपराध माना गया और तदनुरूप कानूनी प्रावधान भी किये गये।स्वतन्त्र भारत और आज के 21वीं सदी के वैज्ञानिक दौर में विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या किन्हीं दो सम्प्रदायों या समाजों के बीच घृणा पैदा करने के बोल-बोल कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सकता है? इस बारे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महीने पहले ही निर्देश दिया था कि समाज में समरसता और प्रेम व भाईचारे का माहौल बनाये रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सख्त कदम उठाये जाने चाहिए। न्यायालय ने आदेश दिया था कि घृणा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को है और ऐसे लोगों का उसे स्वयं ही संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत से ऐसा निर्देश आने के बावजूद यह देखा गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विद्वेष व कड़वाहट घोलने वाले वचन बोलने वाले लोग प्रायः निष्कंटक ही घूमते रहते हैं। ऐसे लोग पूरे समाज में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास का वातावरण पैदा करते हैं जिसका खामियाजा पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है क्योंकि किसी भी समाज में जब लोगों में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास होता है तो पूरा तन्त्र ही अविश्वास के साये में जीने लगता है जिसका असर आमतौर पर व्यक्ति की सकारात्मक उत्पादकता पर पड़ता है। यह कार्य दुतरफा होता है।

क्रेडिट : punjabkesari.com


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