मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला

दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ सुनाएगी। बता दें कि हाल ही में मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले, आप नेता मनीष सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ ने कहा कि सीबीआई के अपराध में उनके मुवक्किल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी कोई आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई द्वेषपूर्ण अपराध नहीं है, तो ईडी वहां नहीं हो सकती। सिंघवी ने कहा कि शराब नीति में बदले के बदले 220 करोड़ रुपये के रिश्वत का आरोप, द्वेषपूर्ण अपराध का हिस्सा नहीं है। इस मामले में, सीबीआई और ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। विशेष अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जमानत की मांग की है।
इस घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने इसी साल 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जबकि धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने नौ मार्च को गिरफ्तार किया और तब से वह जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत अपराध से आय का हिस्सा नहीं है, तो संघीय एजेंसी के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ धनशोधन का आरोप साबित करना कठिन होगा।