छेड़छाड़ के लिए पेट्रोल पंपों पर 10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना

भुवनेश्वर: ओडिशा के उपभोक्ता कल्याण मंत्री अतनु सब्यसाची नायक ने आज राज्य विधानसभा को बताया कि वितरण इकाइयों के साथ कथित छेड़छाड़ के लिए विभिन्न पेट्रोल पंपों से 10 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला गया।

बीजद विधायक प्रशांत बेहरा के एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, नायक ने कहा कि 2020 और 2023 के बीच पिछले तीन वर्षों में वितरण इकाइयों के साथ छेड़छाड़ के लिए ईंधन स्टेशनों के खिलाफ कुल 83 मामले दर्ज किए गए थे और कार्रवाई के तहत, गुणवत्ता आश्वासन सेल और विजिलेंस विंग ने छापेमारी कर उन पंपों पर 10,66,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

मंत्री के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के बीच फिलिंग स्टेशनों के खिलाफ 37 मामले दर्ज किए गए और उनसे 4,06,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

इसी तरह, 2021-22 और 2022-23 में क्रमशः 22 और 24 मामले दर्ज किए गए। 2021-22 में जहां 3,43,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया, वहीं 2022-23 में 3,17,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया.


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