संजय सिंह केस, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब तलब किया

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा. सिंह ने उनकी याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है. शुरुआत में अदालत ने पूछा कि सिंह ने निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका क्यों नहीं दायर की.

वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने अदालत को बताया कि सिंह के मामले में पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 और ईडी को गिरफ्तारी के कारण बताने से संबंधित प्रश्न शामिल हैं. सिंघवी ने कहा, ‘यह सबसे गंभीर मामला है. उन्हें गिरफ्तारी का कारण बताना होगा. जिम्मेदारी उन पर है.’
जस्टिस खन्ना ने कहा, हाई कोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार आपको गिरफ्तारी के आधार के 6 पृष्ठ दिए गए थे. आपने जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की, मैं समझ नहीं पा रहा हूं. अदालत ने सुझाव दिया कि वह नोटिस जारी करेगी और सिंह को नियमित जमानत के लिए भी आवेदन दायर करने के लिए कहेगी. न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, इसके 2 पहलू हैं. मुझे नहीं लगता कि जमानत याचिका आपको यहां आने के अधिकार से वंचित कर देगी.