उप्र रेरा ने शिकंजा कसा: प्रोजेक्ट के लिए तीन खाते खोलने होंगे

नोएडा: हाउसिंग परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने एवं फंड डायवर्जन रोकने के लिए उप्र रेरा ने शिकंजा कसा है. रियल एस्टेट परियोजनाओं की बैंकिंग प्रक्रिया में रेरा के नियमों को पालन कराने के स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) को पत्र लिखा है. इसके तहत नई परियोजना के लिए तीन बैंक खाते खोलने जरूरी होंगे. साथ ही बिल्डर के लिए ट्रांजेक्शन खाते में सिर्फ परियोजना का 30 प्रतिशत पैसा ही रखा जाएगा.

रेरा ने इसको लेकर राज्यस्तरीय बैंक समिति से वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी करने के लिए कहा है. वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिए जाएं कि परियोजना के कलेक्शन खाता में धनराशि आते ही स्वत 70 प्रतिशत धनराशि सेपरेट खाते में चली जाए. अधिकतम 30 प्रतिशत पैसा ट्रांजेक्शन खाते में दिया जाए. बैंक खाते केवल मुख्य प्रोमोटर के नाम पर ही खोले जाएंगे. वित्तीय संस्थान कलेक्शन व सेपरेट बैंक खाते के संचालन के लिए डेबिट कार्ड, चेक बुक तथा नेट बैंकिंग की सुविधा बिल्डर को नहीं देंगे. रेरा ने कहा कि आदेशों को अनुपालन कराने के बाद बैंक रेरा कार्यालय को सीधे सूचना भेजेंगे. गौरतलब है कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा की अधिकतर बंद पड़ी हाउसिंग परियोजनाओं का मुख्य कारण फंड डायवर्जन रहा है. बिल्डरों के खातों के फॉरेंसिक ऑडिट में इस बात का खुलासा पहले ही हो चुका है.

रियल एस्टेट परियोजना के बैंक खाते खोलने एवं संचालन की प्रक्रिया पारदर्शी बना रहे . इससे परियोजना के लिए अर्जित राशि का उपयोग निर्माण में होगा. -संजय भूसरेड्डी, अध्यक्ष उप्र रेरा

 


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