आदिवासी लड़कियों से शादी कर करा रहे धर्म परिवर्तन

राँची: बांग्लादेश से होनेवाली घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार(पावर डेलिगेट) दिए हैं. अब राज्य सरकारों को ऐसे लोगों को चिह्नित कर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है. संताल समेत झारखंड के अन्य इलाकों में बांग्लादेश घुसपैठ पर राज्य सरकार को चाहिए कि वह कानूनी कार्रवाई करे.

केंद्र सरकार की ओर से  को हाईकोर्ट में यह जानकारी शपथपत्र के माध्यम से दी गई. इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार से 13 दिसंबर तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया. पूर्व में अदालत ने केंद्र सरकार को बिंदुवार अद्यतन जवाब पेश करने को कहा था. अदालत ने केंद्र सरकार से यह जानना चाहा था कि बांग्लादेश से सटे बॉर्डर इलाके में कैसे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है. इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है.

आदिवासी लड़कियों से शादी कर करा रहे धर्म परिवर्तन प्रार्थी डानियल दानिश की ओर से अदालत को बताया गया कि संथाल परगना के वैसे जिले, जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उनमें बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन सुनियोजित तरीके से झारखंड की आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं. इसे रोका जाना अनिवार्य है. पिछले कुछ वर्षों में संथाल परगना के बांग्लादेशी सीमा से सटे हुए जिलों में अचानक मदरसों में बढ़ोतरी हुई है. अदालत को लगभग 46 मदरसा की सूची भी प्रार्थी ने पेश की है, जो नए बने हैं. प्रार्थी ने आरोप लगाया कि इन मदरसों से देश विरोधी कार्य हो रहे हैं. आदिवासी युवतियों का शोषण हो रहा है और घुसपैठिये जमीन पर कब्जा भी कर रहे हैं. अदालत से इसकी जांच कराने का आग्रह याचिका में किया है.

 


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