प्राकृतिक आपदा के लिएअवैज्ञानिक और अवैध खनन जिम्मेदार: पैनल रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश : जलवायु परिवर्तन के अलावा, राज्य में प्राकृतिक आपदा के लिए नदी तल पर अवैज्ञानिक और अवैध खनन जिम्मेदार है, जिसके कारण लोगों की जान चली गई और संपत्ति को नुकसान हुआ। ये राज्य में अचानक आई बाढ़ के कहर के बाद गठित एक बहु-क्षेत्रीय समिति के निष्कर्ष हैं।

सरकार को सौंपी गई अपनी अंतरिम रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि ब्यास नदी बेसिन में 131 स्टोन क्रशरों में से 68 के पास आवश्यक अनुमति नहीं थी और केवल 50 ऑपरेटरों के पास वैध परमिट थे।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ब्यास नदी बेसिन का पारिस्थितिक संतुलन काफी दबाव में है, जिसका वैज्ञानिक अध्ययन करने की जरूरत है। रिपोर्ट में स्टोन क्रशरों के संचालन के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक उपाय सुझाने पर जोर दिया गया है।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि उद्योग विभाग समिति की सिफारिशों का अध्ययन कर रहा है। कैबिनेट कल अपनी बैठक में जुलाई और अगस्त में भारी बारिश से हुई तबाही के बाद स्टोन क्रशरों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को हटाने पर फैसला कर सकती है।

इसके अलावा, सात क्रशर बाढ़ से प्रभावित हुए और शेष छह में कुछ विसंगतियां पाई गईं। ब्यास नदी और उसके किनारों पर अत्यधिक गंदगी जमा होने के कारण अचानक आई बाढ़ से जान-माल और सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति दोनों को भारी नुकसान हुआ।

समिति ने 50 स्टोन क्रशरों को संचालित करने की अनुमति देने की सिफारिश की है, जिनके पास अनिवार्य दिशानिर्देशों के साथ आवश्यक प्राधिकरण है। यह सिफारिश की गई है कि इन क्रशरों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे तक चलाया जा सकता है, जबकि किसी भी क्रशर पर डीजल जनरेटर सेट के उपयोग को अवैध बनाया जाना चाहिए।

समिति ने सभी स्टोन क्रशरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी सिफारिश की, जिसकी निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनन विभाग द्वारा की जाएगी।

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि यदि स्टोन क्रशर के 500 मीटर के दायरे में कोई अवैध खनन पाया जाता है, तो स्थानीय प्राधिकारी को इसकी लिखित सूचना देनी चाहिए, अन्यथा स्टोन क्रशर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन स्टोन क्रशरों के पास आवश्यक अनुमति नहीं है, उन्हें पहले अनुमति लेनी होगी और फिर उन्हें संचालन के लिए विचार किया जा सकता है और वह भी केस टू केस के आधार पर।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, राज्य सरकार को खनन और स्टोन क्रशर नवीनीकरण के लिए एकल खिड़की के आधार पर एक उच्च स्तरीय अधिकृत समिति के माध्यम से अनुमति देनी चाहिए। रिपोर्ट में कैप्टिव स्टोन क्रशरों के संचालन की प्रक्रिया को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है ताकि इनका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में न हो सके.


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