हत्या के मुकदमे के आरोपी को अदालत की सुनवाई में शामिल न होने पर किया गिरफ्तार

चेन्नई: सिटी पुलिस ने मंगलवार को एक 41 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो 2012 में एक हत्या के मामले में आरोपी था और तीन साल तक अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं होने के कारण उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) जारी होने के बाद जमानत पर बाहर था।

कोर्ट ने हाल ही में आरोपी कर्मेगाम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था। यह मामला मई 2012 में मदुरावॉयल के बी दिलिबाबू उर्फ वेंकटेश (29) की हत्या से संबंधित है। पुलिस ने मौजूदा आरोपी कर्मेगाम समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया था। कर्मेगम, जो जमानत पर रिहा हुआ था, पिछले तीन वर्षों से अदालत की सुनवाई में उपस्थित हुए बिना फरार हो गया, जिसके बाद तीसरी अतिरिक्त जिला अदालत, तिरुवल्लूर, जहां मुकदमा चल रहा है, ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।

पुलिस आयुक्त जीसीपी संदीप राय राठौड़ के आदेश पर विशेष टीम ने मंगलवार को फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि वह हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ छह मामले दर्ज हैं.


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