इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश, ‘लंबित आपराधिक मामला पासपोर्ट आवेदन को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं’

यूपी : उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि पासपोर्ट के लिए किसी व्यक्ति के आवेदन को केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि आवेदक पर कोई आपराधिक मामला लंबित है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के आकाश कुमार द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा किया और पासपोर्ट अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर कर अदालत से पासपोर्ट सेवा केंद्र, वाराणसी द्वारा पारित 21 जुलाई, 2023 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसके द्वारा उसका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है।

अपने आदेश के बाद, याचिकाकर्ता ने अदालत से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ और पासपोर्ट सेवा केंद्र, वाराणसी को उसे पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

इस साल की शुरुआत में जनवरी में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पासपोर्ट अधिकारियों को निर्देश दिया था कि किसी व्यक्ति के पासपोर्ट नवीनीकरण आवेदन को केवल इसलिए खारिज न करें क्योंकि उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित है और कहा था कि कार्यवाही की लंबितता उसे पासपोर्ट नवीनीकरण के अधिकार से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

 

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