आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार के अपराध की जानकारी का 10 से 23 नवम्बर

श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर श्रीगंगानगर क्षेत्र की 6 विधानसभाओं में चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवारों को एवं राजनैतिक दलों को, अगर आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े है, तो वे फॉर्म सी-1 व सी-2 में तीन बार विज्ञापन देकर जानकारी साझा करेंगे।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो तो उन्हें प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये है। राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिये उन्हें फॉर्म सी-1 व सी-2 के द्वारा राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स में प्रसारित करवाना होगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में चुनाव हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को सी-1 एवं सी-2 प्रारूप में प्रकाशन की समयावधि इस प्रकार होगी। प्रथम प्रकाशन दिनांक 10.11.2023 से दिनांक 13.11.2023 के बीच, द्वितीय प्रकाशन दिनांक 14.11.2023 से दिनांक 17.11.2023 के बीच एवं तृतीय प्रकाशन दिनाकं 18.11.2023 से चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि 23.11.2023 तक प्रकाशित/प्रसारित करना होगा।
ऐसे राज्य और स्थानीय स्तर के समाचार पत्र जिनका व्यापक प्रचार प्रसार हों, विहित सी-1 एवं सी-2 प्रारूप प्रकाशित करवाने होंगे। इसी प्रकार उक्त संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय टीवी चैनल पर प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे के बीच न्यूनतम 7 सैकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार उम्मीदवार आपराधिक पूर्ववृत प्रकरणों का विवरण प्रस्तुत किये जाने पर भी कतिपय आरओ द्वारा उक्त शपथ पत्र को इनकोर पोर्टल पर अपलोड करते समय संबंधित अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत वाले कॉलम में यश अंकित नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से विभागीय वेबसाईट एवं केवाईसी मोबाईल एप्लीकेशन पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों का विवरण प्रदर्शित नहीं हो पाता। निर्धारित कॉलम में ऐसे उम्मीदवारों का यश अंकित करे।
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