तेलंगाना HC ने GHMC को रामनाथपुर पेद्दा चेरुवु की सुरक्षा करने का आदेश दिया

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक पीठ ने गुरुवार को हैदराबाद के रामनाथपुर में पेद्दा चेरुवु की सुरक्षा के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) आयुक्त को विशेष निर्देश जारी किए।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एनवी श्रवण कुमार की पीठ ने जीएचएमसी को दो महीने के भीतर झील के बांध क्षेत्र के आसपास वृक्षारोपण गतिविधियों को पूरा करने का निर्देश दिया। नगर निकाय को जल निकाय के आसपास 1,871 मीटर की बाड़ लगाकर अतिक्रमण को रोकने का भी काम सौंपा गया था।
लगभग 400 मीटर बाड़ लगाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि शेष 1,471 मीटर फिलहाल अनुमान के चरण में है। उम्मीद है कि जीएचएमसी एक सप्ताह के भीतर इस आकलन प्रक्रिया में तेजी लाएगी और फिर बाड़ लगाने के काम को आगे बढ़ाने के लिए ईसीआई से अनुमति मांगेगी।
अदालत ने नगर निकाय को दो महीने के भीतर झील से गाद निकालने, कचरा साफ करने और इसके सौंदर्य को बढ़ाने का भी निर्देश दिया। जीएचएमसी को 12 दिसंबर, 2023 को अगली सुनवाई से पहले एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। पीठ उस्मानिया विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और एचओडी केएल व्यास द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।