जिला व उपखण्ड स्तर पर संयुक्त दल का गठन

डूंगरपुर : दीपावली पर स्थायी एवं अस्थायी पटाखा अनुज्ञाधारी आमजन को पटाखा विक्रय करेंगे। केवल ग्रीन आतिशबाजी बेचने एवं उच्चतम न्यायालय तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश की पालना के लिए जिला स्तर व उपखण्ड स्तर पर संयुक्त दल का गठन किया गया है। जांच दल को अनुज्ञाधारियों की दुकानों की जांच कर बिना लाईसेन्स के व्यवसाय एवं आतिशबाजी करने वालां के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि जिले में पटाखे आतिशबाजी चलाए जाने से न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है, बल्कि इससे वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। पटाखों एवं आतिशबाजी से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 728/2015 के संबंध में पारित निर्णय एवं विस्फोटक नियम एवं राज्य सरकार के आदेश की पालना में आतिशबाजी सामग्री के विक्रय में आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी गए क्यूआर कोड को स्कैन की जा सकने वाली आतिशबाजी पटाखों का व्यवसाय किया जाएगा।
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