चौक पर 2019 में सरेआम गोलियों से भूनकर हुई थी हत्या, 2023 में परिजनों को मिला न्याय

हल्द्वानी: भुप्पी पांडेय के हत्यारों को शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर इंसाफ के लिए तीन साल,10 माह, 26 दिन से लड़ाई लड़ रहे पीड़ित परिजनों ने राहत की सांस ली। भुप्पी को याद कर पीड़ित परिवार के आंसू छलक पड़े। भुप्पी पांडेय की पत्नी विनीता पांडेय ने कहा कि आज उनके पति को मोक्ष मिल गया है।

उन्होंने आरोपियों को सजा दिलाने तक साथ देने के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा और पुलिस जांच अधिकारी अबुल कलाम का आभार जताया। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने शीशमहल निवासी हार्डवेयर कारोबारी भूपेंद्र पांडेय उर्फ भुप्पी (55) की सिंधी चौराहे पर बीते 15 दिसम्बर 2019 को दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या करने वाले गौरव गुप्ता (35) और सौरभ गुप्ता (28) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जैसे ही यह सूचना कारोबारी भूप्पी के परिजनों को मिली तो परिवार में हर किसी के आंख में आंसू आ गए। विनीता पांडेय बोलीं, हर पुलिस वाला भ्रष्ट नहीं होता है, आज पुलिस के जांच अधिकारी और केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें इंसाफ मिला है। कहा, ‘जिन हत्यारों ने मेरे पति को मारकर दो बच्चों को अनाथ किया आज उनको सजा मिल गई।’

उन्होंने जल्द इंसाफ देने के लिए अदालत का भी आभार जताया। बताया कि सुनवाई के लिए उनका बेटा रितिक पांडेय नैनीताल ही चला गया था। उनके साथ बेटी ऋचा पांडेय है। जेठ सुरेश चन्द्र पांडेय और भतीजा नीरज पांडेय भी घटना को याद कर रो पड़े।

मरपीट के बाद गौरव ने भुप्पी पर हमला किया और पिस्टल से गोलियां दागीं थीं। भुप्पी ने आत्मरक्षा के लिए अपनी पिस्टल निकालने की कोशिश की तो सौरभ ने भुप्पी की पिस्टल छीन गोलियां दाग दीं थीं।

कोर्ट ने आदेश में कहा है कि आयुध अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अभियुक्त गौरव गुप्ता की लाइसेंसी पिस्टल को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मृतक की पत्नी को प्रतिपूर्ति राशि दिलाई जाए।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने हल्द्वानी के बहुचर्चित हार्डवेयर कारोबारी भूपेंद्र पांडे उर्फ भुप्पी हत्याकांड के आरोपी दो सगे भाइयों सौरभ गुप्ता व गौरव गुप्ता को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने अर्थदंड न देने पर तीन-तीन साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आरोपियों का जुर्म साबित करने को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने केस से जुड़े कुल 14 गवाह पेश किए। मामले के अनुसार, 15 दिसंबर 2019 को सिंधी चौराहा हल्द्वानी में भूपेंद्र पांडे की हत्या कर दी गई थी।

भूप्पी की पत्नी दमुवाढूंगा निवासी विनीता पांडे ने हल्द्वानी थाने में गौरव गुप्ता व सौरभ गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सौरभ और गौरव ने लेन-देन के मामले में भूपेंद्र पांडे के दोस्त दिनेश सागर को 5 लाख का चेक दिया था, जो कि बाउंस हो गया था। दिनेश सागर ने जब सौरव व गौरव गुप्ता से बात की तो दोनों ने अभद्रता कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। जिसकी दिनेश सागर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

 


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