बिल्डर का पक्ष बेलिसिमो अपार्टमेंट के ग्राउंड रिटर्न का ऑर्डर

रांची: रथ के अरगोड़ा, चापुटोली में पियानो का नमूना ‘बेलिसिमो’ की जमीन पर कब्जा कर लिया गया मुक्त खटियानी रैयत को ब्याज का ऑर्डर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा रांची डीसी कोर्ट में म्युनिसिपल अपील में सभी बयानों की जांच के बाद 23 अगस्त को यह फैसला सुनाया गया।
इस एलायंस जारी आदेश में एस व्युत्पत्ति संख्या 419/2006-07 में शामिल किया गया है। झिरगा रिकार्ड पिता स्व. बुधु म्यूनिख रेजिमेण्ट पिपरटोली के वंशज को प्रदान करें। यहां एलेरिस बिल्डर के खिलाफ आनंद कुमार का कहना है कि वह इस फैसले के लिए डीसी की अदालत में गए हैं।
डीसी के आदेश में जमीन पर व्यवसाय की बात को बल दिया गया है डीसी के आदेश में कहा गया है कि यह जमीन आरएसी खटियान में गोंडाल उरावं पिता कीनू मंदिर वो मसोमात झालो उराईन, पति पुडा मित्र के नाम से टीम में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी खतियानी रैयत के नाम से जुड़ी हुई थी और लगान रसीद वर्ष 1995-96 तक जारी है। वर्ष 1996 तक भूमि खतियानी रैयत पर कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद बलिराम साहू एवं अन्य (छेदी साहू, दारू साहू) ने जमीन पर कब्जा कर आवासीय निर्माण शुरू कर दिया। इसके खिलाफ रैयत के वंशजों ने केस किया। वहीं, इस जमीन को अपना मूर्तिपूजक छेदी और डहरू ने सादा हुकुमनामा पेश किया, जिसका नाम भवननाथ साहू है। डीसी के आदेश में हुकुमनामा को फर्जी बताया गया। इसी हुकुमनामा पर म्यूटेशन किया गया और जमीन आशीषचंद्र पटेल समेत सात लोगों को बेच दी गई। इन सातों ने वैभव बिल्डरके राजभवन आनंद कुमार से अपार्टमेंट बनाने का समझौता किया।


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