हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा और 21 हजार रुपये अर्थदंड

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की एक अदालत ने हत्या के अपराधी को आजीवन कारावास और 21 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस सूत्रों से शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार एफटीसी द्वितीय राकेश तिवारी की अदालत ने हत्या के अपराधी को आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।

बताया गया कि पुरानी रंजिश के चलते अभियुक्त द्वारा वादी की बहन से गाली-गलौज मारपीट करने व लाठी से वार करने के दौरान वादी की बहन की मृत्यु हो गयी थी । इस सम्बन्ध में थाना महराजगंज पर करीब दो साल पहले हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। साक्ष्यों व गवाही से आरोपों की पुष्टि होने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किय़ा गया था।
न्यायालय द्वारा हत्या के अपराधी राम खेलावन को आजीवन कारावास एवं 21 हज़ार रूपये अर्थदण्ड की सजा दी गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अल्का बाजपेयी व आरक्षी पैरोकार जयवीर सिंह का योगदान सराहनीय रहा है।