हाईकोर्ट ने खारिज की आईएएस अधिकारी की जमानत याचिका

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पिछले साल 20 जून को सतर्कता ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार, 2008-बैच के आईएएस अधिकारी संजय पोपली की नियमित जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज भ्रष्टाचार के एक मामले में खारिज कर दी।

29 अगस्त को मोहाली की एक अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद पोपली ने पिछले साल 20 अक्टूबर को उच्च न्यायालय का रुख किया था। उनके वकील ने शुरू में अदालत से कहा था कि अभियोजन की मंजूरी नहीं मिली है। मामला टेंडरों के आवंटन से जुड़ा है जब वह पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर तैनात थे। मामले में 20 जून, 2022 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 120-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
हाईकोर्ट को बताया गया कि बोर्ड ने एसबीएस नगर में सीवरेज पाइप डालने का काम एक फर्म को 7.30 करोड़ रुपये में आवंटित किया था। एक अन्य आरोपी ने पोपली की ओर से रिश्वत की मांग की थी।