गैर इरादतन हत्या मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा

देवबंद (सहारनपुर) एडीजे महेश कुमार ने गैर इरादतन हत्या के मामले में राजू उर्फ राजबीर पुत्र महावीर निवासी गांव रामपुर को 10 वर्ष की सजा सुनाई और एक लाख रूपए का आर्थिक दंड लगाया।

सरकारी वकील राजबीर सिंह ने आज बताया कि अप्रैल 2012 में दो पक्षों में हुए विवाद में राजू उर्फ राजबीर ने अतर सिंह के सिर में नल की जाली से हमला कर दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।

मृतक के बेटे भंवर सिंह ने राजू उर्फ राजबीर सिंह, राकेश कुमार और महावीर सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजे महेश कुमार ने इस मामले में दो आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया।


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