बेटी से दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई

अलवर। अलवर के बहतूकला थाना क्षेत्र निवासी पिता को बेटी से दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास और दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट संख्या दो की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने यह आदेश दिया. मामले के अनुसार विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया- 31 जनवरी 2023 को पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ एमआईए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. वह बेटी तब 17 साल की थी. रिपोर्ट में कहा गया कि फरवरी 2021 में उसके पिता ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती भी हो गई।

मई 2021 में उनके पेट में दर्द हुआ तो उन्हें जबरन ईएसआईसी हॉस्पिटल अलवर से दवा दिलवाई गई. तब उसे पता चला कि वह गर्भवती है. जब उसने अपने पिता के दुष्कर्म की शिकायत अपने परिवार वालों से की तो सभी ने उसे डांटा। उस वक्त मामला दबा दिया गया था. 8 जनवरी 2022 को आरोपी पिता ने पीड़िता के साथ दोबारा दुष्कर्म किया, लेकिन परिवार वालों ने उसे शिकायत करने से रोक दिया. उनकी दो बहनें भी हैं. पीड़िता को डर था कि उसकी बहनों के साथ दुष्कर्म किया जाएगा. इसके बाद एसपी से शिकायत की और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई. अब पॉक्सो कोर्ट नंबर दो ने रेप के आरोपी पिता को दोषी पाया है. उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा उन्हें 2 लाख रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है. जज ने अपने आदेश में लिखा कि पिता और बेटी का रिश्ता पवित्र स्नेह का होता है. अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म कर पिता ने दुष्कर्म से भी ज्यादा जघन्य अपराध किया है। इस कारण अपराधी को अधिकतम दण्ड से दण्डित करना उचित प्रतीत होता है।

 


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