जिले में 10 दिनों तक लगा धारा 144 लागू

अलवर। जिले के 10 उपखण्ड क्षेत्रों में कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाए रखने के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स ने आगामी 10 दिवस तक अपने-अपने क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रथम उत्तम सिंह शेखावत ने बताया कि जिले के हरियाणा के सीमावर्ती उपखण्ड, अलवर, तिजारा, रामगढ, गोविन्दगढ, कठूमर, लक्ष्मणगढ, टपूकडा, मालाखेडा, किशनगढबास व कोटकासिम उपखण्ड क्षेत्र में संबंधित पुलिस उपाधीक्षक के अवगत कराए जाने पर उक्त संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (उपखण्ड अधिकारी) ने साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने एवं असामाजिक तत्वों द्वारा अवांछित एवं बाधक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए10 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि तक धारा 144 के प्रावधान लागू किए हैं।
10 जगहों ये प्रतिबंध रहेंगे
1. उपखण्ड क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जुलूस/रैली/धरना प्रदर्शन इत्यादि बिना अनुमति के प्रतिबन्धित रहेगें। सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोंरजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन से पूर्व सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
2. कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट या सोशल मिडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष युक्त आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण नही करेगा।
3. कोई भी व्यक्ति उपखण्ड क्षेत्र की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे-रिलाल्वर, पिस्तौल, बन्दूक, बी.एल.गन/एम.एल.गन, राईफल्स एवं अन्य धारदार हथियार जैसे तलवार, गंडासा, फरसा, चाकू, भाला, कृपाण, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख, (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर ना तो घूमेगा, ना ही प्रदर्शन करेगा और ना ही साथ लेकर चलेगा। (अ) यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, बैंक एवं अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा हेतु तैनात तथा कानून व्यवस्था में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। (ब) सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारण कृपाण रखने की छूट होगी। (स) वृद्ध व दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नही चल सकते है, लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। (द) राष्ट्रीय राईफल ऐसोसिऐशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है जिन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
4. कोई भी सांम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुचानें वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा, ना ही कोई ऐसा भाषण या उद्बोधन देगा, ना ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य किसी प्रकार की सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा, या वितरण करवायेगा, और ना ही किसी एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउड स्पीकर, तेज ध्वनि विस्तारक यन्त्र (डी.जे) ऑडियो-विडियो केसेट्स व अन्य किसी ईलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और ऐसे कृत्यों के लिए ना ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा।
5. कोई भी नागरिक/व्यक्ति सार्वजनिक सम्पति यथा-रेलवे स्टेषन, बस स्टेण्ड राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम/बोर्ड/निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन/विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे/तिराहे पर निर्मित सर्किल, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भे (पोल) इत्यादि अथवा अन्य व्यक्तियों की निजी सम्पति में किसी प्रकार से तोड़-फोड़ एवं सड़क मार्गो को अवरूद्ध एवं क्षतिग्रस्त नही करें।
6. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा ना ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थल से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा।
7. कोई भी नागरिक/व्यक्ति उक्त अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का धरना/प्रदर्षन/सभा /जूलूस/रैली का आयोजन बिना अनुमति के नहीं करेगा।
8. कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रतीक-चित्रण नहीं करेगा एवं ना ही किसी तरह के पोस्टर, हॉर्डिग, ध्वज/झण्डीयों आदि लगायेगा और ना ही किसी भी सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों का विरूपण करेगा।
9. कोई भी व्यक्ति किसी भी त्यौंहार, पर्व, जयन्ती आदि अवसर पर ऐसा कोई कृत्य ना करे। जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो या किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीने का अधिकार बाधित हो।
10. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक व सार्वजनिक स्थल, दुकान, वाहन पर एवं अपने परिसर में अपनी छत पर ऐसी कोई सामग्री यथा पत्थर, कांच के टुकडे़/कांच की बोतलें/तेजाब एवं वार्निश तथा कैमिकल्स आदि का संग्रहण नही करेगा। जिसका उपयोग अन्य किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने में उपयोग में लिये जाने की सम्भावना हो। 11. कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर बिना तथ्यों का सत्यापन किये, ऐसी कोई सूचना प्रसारित नही करेगा जिससे दो समुदायों के मध्य वैमनस्य एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। यह आदेश आज दिनांक 01-08-2023 से दिनांक 10-08-2023 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेंगे। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत विधिक प्रावधानुसार अभियोग चलाये जा सकेंगे।


R.O. No.12702/2
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