परिवहन विभाग कसेगा शिकंजा, अब गाड़ी की सीट मोडिफिकेशन पर भी होगा चालान

शिमला। हिमाचल में अब वाहन की सीट के साथ छेड़छाड़ या मोडिफिकेशन करवाना भारी पड़ेगा। परिवहन विभाग की एक स्टडी के अनुसार अक्सर देखा गया है कि कुछ वाहन चालक खास कर युवा अपनी गाड़ियों की ड्राइविंग व अन्य सीटों के हैडरैस्ट निकाल देते हैं जिससे गाड़ी अच्छी दिखती है, वहीं पीछे बैठे व्यक्ति को भी आगे का रास्ता दिखता है लेकिन यह नियमों के खिलाफ है। वहीं अब हैडरैस्ट निकालने पर परिवहन विभाग चालान करेगा। परिवहन विभाग सीट हैडरैस्ट निकालने पर करीब 3 हजार रुपए का चालान वसूलेगा। इसे लेकर विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार सड़क हादसे के दौरान अगर आपकी गाड़ी की सीट में हैडरैस्ट नहीं लगा है तो फिर गर्दन में झटका लगने से आपको स्पाइन इंजरी हो सकती है। यह इंजरी आपको जीवन भर महंगी पड़ सकती है। वाहन में हैडरैस्ट न होने से गर्दन में झटका लगने से वाहन चालक मृत्यु का शिकार भी हो सकता है। स्पाइन इंजरी के अलावा ब्रेन स्टोक भी हो सकता है। अगर कार के साथ हादसा हो जाए तो हैडरैस्ट आपके सिर को सुरक्षा देने के काम आता है। अपने डिजाइन के कारण हादसे के समय ये आपके सिर को ज्यादा पीछे जाने से रोकता है। हैडरैस्ट इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि इनका झुकाव आगे की ओर होता है। ऐसे में गर्दन को हादसे के समय सुरक्षा मिलती है और ज्यादा चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य हादसे के समय गर्दन को सुरक्षा देना है।
विभाग के अनुसार कुछ वाहन चालक गाड़ी की लुक बेहतर बनाने के चलते हैडरैस्ट निकाल देते हैं वहीं तो कुछ इसलिए भी हैडरैस्ट निकालते हैं कि पीछे वाली सीट पर बैठे लोगों को आगे का दृश्य नहीं दिखता है लेकिन अब गलतियां प्रदेश में वाहन चालकों को भारी पड़ सकती हैं। परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग अब गाड़ियों की सीट से हैडरैस्ट निकालने वालों पर भी शिकंजा कसने जा रहा है। अगर किसी की गाड़ी में हैडरैस्ट नहीं है तो फिर परिवहन विभाग नियमों के तहत 3 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूल करेगा। इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है।