सहकारी बैंकों में एकमुश्त समझौता योजना लागू

रायपुर। प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कालातीत सदस्यों हेतु एकमुश्त समझौता योजना शासन द्वारा लागू की गई है, जिसमें जिला सहकारी बैंक रायपुर के कार्यक्षेत्र जिला रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, सारंगढ़-बिलाईगढ़, महासमुंद एवं धमतरी की शाखाओं एवं समितियों से लिये गये समस्त प्रकार के व्यक्तिगत संस्थागत कृषि / अकृषि ऋण की अदायगी हेतु शासन द्वारा एकमुश्त समझौता योजना लागू किया गया है, समझौता योजनांतर्गत किसानों के बकाया ऋण की अदायगी के लिए नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी। 

1. कृषक को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अथवा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का कालातीत ऋणी सदस्यों हो ।

2. दिनांक 31.03.2022 पर 6 वर्ष से अधिक का कालातीत सदस्य हो ।

3. कालातीत सदस्य का खाता एन.पी.ए. होने के दिनांक पर अथवा समझौता दिनांक पर कुल बकाया ऋण, दोनों में से जो भी कम हो उस पर समझौता अथवा ऋण अदायगी दिनांक तक 6% साधारण ब्याज की अदायगी किसान को करना होगा।

4. एक मुश्त समझौता योजना 30.09.2024 तक सीमित है।

15. समझौता दिनांक पश्चात् ऋण खाते में अधिभारित दण्ड ब्याज, विधिक व्यय एवं अन्य व्यय की छूट भी बैंक / समिति द्वारा दी जाएगी।


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