आईटी अधिनियम-1961 की धारा 80सी के तहत कर बचत की सीमा रु. 1.5 लाख

आईटी एक्ट 80सी : चालू वित्त वर्ष (2022-23) समाप्त हो रहा है। अगले तीन-चार दिनों में वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू होने जा रहा है। इस साल के लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने वाले अपनी कर कटौती का दावा करेंगे। टैक्स पेयर्स के लिए बचत का रास्ता.. इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C था। 2013-14 केवल अधिकतम 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक। 2014-15 में इसकी सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई। तब से यह सीमा सात साल से चली आ रही है।

2014-15 से कई खर्चे बढ़े हैं.. दिहाड़ी मजदूरों के.. भत्ते बढ़े हैं. साथ ही दैनिक उपयोग की चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाले लाभ को नहीं बढ़ाया गया है. धारा 80C के तहत लाभ हैं केवल व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) धारा 80सी के तहत कर छूट का दावा कर सकते हैं। टैक्स सेविंग के लिए यह सबसे लोकप्रिय सेक्शन है।


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