मतदान 25 नवम्बर को, 23 नवम्बर शाम 6 बजे से डूंगरपुर जिले में निषेधाज्ञा घोषित

 डूंगरपुर । डूंगरपुर जिले में विधानसभा आम चुनाव-2023 का मतदान 25 नवम्बर को होने जा रहे है। मतदान की तिथि से पहले 48 घंटे स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की पूर्व अवधि में प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। इस अवधि में सार्वजनिक सभाओं, रैली, जुलूस आदि के माध्यम से राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि उक्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया डूंगरपुर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान माल की सुरक्षा किए जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा घोषित की गई है।

जारी आदेश के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन मतदान के समापन के 48 घंटे पूर्व 23 नवम्बर (गुरुवार) सायं 6 बजे से 25 नवम्बर (शनिवार) सायं 6 बजे तक (मतदान समाप्ति तक) की अवधि के दौरान गैर कानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
निर्वाचन क्षेत्र के भीतर 23 नवम्बर (गुरूवार) सायं 6 बजे से 26 नवम्बर (रविवार) सायं 6 बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। इस दौरान पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं है। पैदल घर-घर जाकर प्रचार अभियान प्रतिबंधित नहीं होगा।
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