25 नवम्बर को श्रमिकों का सवैतनिक अवकाश घोषित

डंूगरपुरर।  भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा राजस्थान राज्य के विधानसभा आम चुनाव-2023 कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि 25 नवम्बर निश्चित की गई हैं।
श्रम कल्याण अधिकारी, डंूगरपुर निलेश कलाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा, विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उनको मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। जिले के समस्त औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों से तथा जिले के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धको से अपील करते हुए कहा कि 25 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश घोषित कर श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाए।
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मतदान सामग्रियों की पैकिंग के लिए भवन अधिग्रहित
डूंगरपुर, 27 अक्टूबर/विधानसभा चुनाव में मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्रियों की पैकिंग व अन्य कार्यों के लिए पंचायत प्रशिक्षण केंद्र, डूंगरपुर के हॉल का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 के तहत अधिग्रहण किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेंद्र नागर ने संबंधित विभागाध्यक्ष को अधिग्रहित हॉल को प्रभारी अधिकारी मतपत्र प्रकोष्ठ को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं।

 

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