अदालत ने चिट्टा तस्करी के आरोपी को भेजा जेल, जमानत खारिज

शिमला। राजधानी शिमला में विशेष न्यायालय के न्यायाधीश भूपेश की अदालत में चिट्टा तस्करी मामले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करके उसे जेल भेज दिया गया है। अदालत में विशेष न्यायाधीश भूपेश ने सभी तथ्यों को ध्यान में रख यह फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि चिट्टा तस्करी के मामले में आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपी की पहचान उदित सिंह के रूप में हुई थी।
बता दें कि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने बालूगंज थाने में एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने रिपोर्ट के जरिए अदालत को बताया कि आरोपी एक आदतन अपराधी है। पुलिस ने आरोपी के घर से 12.60 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। अदालत में बताया गया कि आरोपी के खिलाफ तीन बार एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिसके बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखा और अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने निर्णय में कहा कि आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। जिसके चलते आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई है और उसे जेल भेज दिया गया है।


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