सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध

हैदराबाद: पुलिस ने दिवाली के मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

एक आदेश में, शहर के पुलिस आयुक्त संदीप शांडिल्य ने कहा कि दिवाली उत्सव के दौरान सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच आतिशबाजी या पटाखे जलाना सख्त वर्जित है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों के विस्फोट पर भी पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए तथा उस दौरान पटाखों, ढोल तथा अन्य उपकरणों का शोर स्तर, यदि कोई हो, अनुमेय सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जो लोग इन नियमों और विनियमों का उल्लंघन करेंगे, वे हैदराबाद सिटी पुलिस अधिनियम, 1348 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे। ये आदेश 12 नवंबर को सुबह 6 बजे से 15 नवंबर को सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

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