सुरजेवाला के खिलाफ पुन गैर जमानती वारंट

वाराणसी: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने  धरना प्रदर्शन और तोड़फोड़ के मामले में आरोपी कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही पुलिस कमिश्नर (नई दिल्ली) को पत्र लिखकर वारंट तामिला करने का भी आदेश दिया. अगली सुनवाई 21 नंवबर को होगी .

प्रकरण के मुताबिक 23 वर्ष पूर्व हुए संवासिनी कांड में सुरजेवाला भी आरोपी हैं. उनकी पत्रावली अलग चल रही है. कई बार आरोपी की ओर से पत्रावली के स्पष्ट पठनीय कागजात उपलब्ध कराने के लिए अर्जी दी गई थी. जिसे कोर्ट से उपलब्ध भी कराया गया था. उसके बाद डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र देने का आदेश दिया गया था. अबतक इस संबंध में पत्रावली लंबित है. कोर्ट ने सुरजेवाला के खिलाफ वारंट के जारी किया था. उसके बावजूद कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण कड़ा रुख अपनाया.

गिलट बाजार, गांधी नगर में निर्माण रोका
वीडीए प्रशासन ने  गिलट बाजार, गांधी नगर सिगरा में अवैध निर्माणों को सील किया. गिलट बाजार में अवैध तरीके से बनाएजा रहे दूसरे तल पर दीवार का निर्माण कार्य रोका गया.
वहीं गांधी नगर में सेट बैक को कवर करते हुए पूर्व निर्मित निर्माण की ऊपर पहली मंजिल पर स्लैब के लिए शटरिंग का कार्य रोक दिया गया. दोनों भवनों पर वीडीए ने नोटिस भी चस्पा कर दी है. यदि फिर से भवन स्वामियों द्वारा निर्माण कराया जाएगा तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

 


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