जमशेदपुर प्रतुल शाहदेव को एक और मामले में हाईकोर्ट से राहत

झारखण्ड: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को एक और मामले में झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने प्रतुल शाहदेव के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी. प्रतुल शाहदेव ने अपने खिलाफ चंदवा थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. प्रतुल शाहदेव के खिलाफ चंदवा थाने में दर्ज एफआईआर में एजाज अंसारी ने 30 सितंबर को धमकी देने और गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है

प्रतुल शाहदेव की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि प्रार्थी ने लातेहार के बंद पड़े अभिजीत प्लांट में हो रहे स्क्रैप लूट के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था, जिससे वह स्क्रैप माफिया के निशाने पर थे. शिकायतकर्ता एजाज अंसारी के आपराधिक इतिहास की जानकारी दी.
टेरर फंडिंग के मामले में सुनवाई 28 को

रांची. चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में आरोपी आधुनिक पावर कंपनी के तत्कालीन एमडी महेश अग्रवाल और अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की आरोप गठन के खिलाफ दायर डिस्चार्ज अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. इसके बाद अदालत ने 28 को सुनवाई निर्धारित कर दी है. इस मामले में एनआईए ने अपना पक्ष रख दिया है. इसके बाद महेश अग्रवाल की ओर से एनआईए के जवाब पर अपना प्रतियुत्तर दिया जा रहा है.
बता दें कि टेरर फंडिंग से जुड़े केस में रांची की एनआईए की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है. एनआईए ने टंडवा थाना में दर्ज प्राथमिकी को फरवरी 2018 को टेकओवर किया था. अनुसंधान के बाद एनआईए ने मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

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