पैसे के लिए दोस्त की हत्या, आरोपी को उम्रकैद

मुंबई: सत्र अदालत ने जून 2020 में पैसे के विवाद में अपने दोस्त पर जानलेवा हमला करने के लिए 31 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी और मृतक दोनों नशे के आदी थे और आजाद के पास फुटपाथ पर रहते थे।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 15 जून, 2020 को मोहम्मद सलीम शेख और सागर के बीच झगड़ा हुआ, जिसके दौरान शेख ने बांस की छड़ी से सागर के सिर पर वार किया। मामले में शिकायत एक कांस्टेबल द्वारा दर्ज की गई थी, जो गश्त ड्यूटी पर था और बोरा बाजार चौकी के पास भाटिया बाग में भीड़ जमा होने पर रुक गया था।
पैसे को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, जिससे सागर की मौत हो गई
कांस्टेबल ने दावा किया कि शेख ने बांस की छड़ी पकड़ रखी थी जिसका इस्तेमाल उसके दोस्त पर हमला करने के लिए किया गया था। सागर के दोस्त ने पुलिस को बताया था कि दोनों में लड़ाई हुई क्योंकि शेख ने सागर को पैसे उधार दिए थे, जिसे उसने वापस करने से इनकार कर दिया था।
शेख ने अपने बचाव में दावा किया कि सागर ने कुछ सामान चुराया था और वह भागने की कोशिश कर रहा था, तभी वह फिसलकर फुटपाथ पर गिर गया और घायल हो गया। मौके पर मौजूद होने से इनकार करते हुए उन्होंने दावा किया कि सागर नशे का आदी था और खुद ही गिर पड़ा.
सरकारी वकील रंजना बुधवंत ने चार चश्मदीदों सहित 13 गवाहों से पूछताछ की। अदालत ने प्रत्यक्षदर्शियों की बातों को स्वीकार किया और उन्हें सीसीटीवी फुटेज के अनुरूप पाया। अदालत ने कहा, “अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य ठोस, भरोसेमंद और विश्वसनीय हैं। ऐसी परिस्थिति में आरोपी का बचाव संभव नहीं है।” अदालत ने आगे कहा, “अगर आरोपी का अपने दोस्त की मौत का कोई इरादा नहीं था, तो वह बांस के एक झटके के बाद रुक जाता। हालाँकि, उसने उसे मारना जारी रखा।