अगर आप आईटीआर नहीं भर पा रहे

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की पर्सनल टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 थी। वहीं अब ये तारीख जा चुकी है। हालांकि लोग अब भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को एक प्रक्रिया का पालन भी करना होगा। दरअसल, यदि लोगों ने वित्त साल 2022-23 की अपनी कमाई का खुलासा नहीं किया है तो लोग अब लेट फीस देकर आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी लोगों के पास तारीख निर्धारित है।

31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहने वाले टैक्सपेयर्स भी अब आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ये टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2023 तक अपना रिटर्न जमा कर सकेंगे। हालांकि, ऐसी फाइलिंग पर वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम प्रति साल 5 लाख रुपये से अधिक है, उनको 5000 रुपये तक की लेट फीस लगेगी। इसके अतिरिक्त जिन लोगों की 5 लाख रुपये से कम की टैक्सेबल इनकम है, वो 1000 रुपये के जुर्माने के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

अगर आय ₹5 लाख सालाना से कम है तो भी आपको आईटीआर क्यों दाखिल करना चाहिए?

अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख प्रति साल से कम है तो इनकम टैक्स कानून छूट की अनुमति देते हैं। हालांकि, टैक्सपेयर्स को संबंधित धाराओं के अनुसार छूट का दावा करने के लिए अपना आईटीआर दाखिल करना होगा। बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख सोमवार 31 जुलाई थी। हालांकि, यदि नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो कोई आदमी 1,000 रुपये की जुर्माना राशि के साथ दिसंबर तक आईटीआर दाखिल कर सकता है।

टैक्स स्लैब

वहीं जब भी आयकर रिटर्न लेट फीस के साथ दाखिल करें तो ध्यान रखें कि आपको कौनसा टैक्स रिजीम चुनना है। अभी नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से भिन्न-भिन्न टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल किया जा रहा है।


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