27 साल बाद पूर्व विधायक समेत 5 भाजपाई दोषमुक्त

उत्तरप्रदेश | बलवा और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के 27 साल पुराने मामले में पूर्व भाजपा विधायक नीरज चतुर्वेदी समेत पांच भाजपाइयों को दोषमुक्त करार दिया गया. एमपीएमएलए लोअर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक यादव ने सबूतों के अभाव में फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान दो आरोपितों की मौत हो चुकी है. एक अन्य के लापता होने से उसकी फाइल अलग है.

अधिवक्ता विनय मिश्रा ने बताया कि 28 सितंबर, 96 को राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा चुनाव के समय प्रचार के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक नीरज चतुर्वेदी समर्थकों के साथ टोपी बाजार से जुलूस निकाल रहे थे. पुलिस के रोकने पर समर्थकों ने एसआई रणधीर सिंह को खींच मारपीट की थी.
एसओ अजय चतुर्वेदी ने मूलगंज थाने में भाजपा प्रत्याशी नीरज चतुर्वेदी, लाठी मोहाल निवासी शिवभगवान गोस्वामी व सुनील दत्त पांडेय, गोलाघाट निवासी अनिल शुक्ला, सरसैय्या घाट निवासी श्रीकृष्ण दीक्षित, हालसी रोड निवासी अजय कुमार गुप्ता, लोहा मंडी निवासी पंकज गुप्ता और मूलगंज निवासी अवनीश उर्फ अविनाश बाजपेई पर बलवा और सरकारी कर्मियों पर हमले के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. कोर्ट ने नीरज चतुर्वेदी, शिवभगवान, अनिल, श्रीकृष्ण और अजय को बरी कर दिया. सुनील दत्त और पंकज गुप्ता की सुनवाई दौरान मौत हो चुकी है, जबकि अविनाश वाजपेई कई सालों से लापता है.
अभियोजन की कहानी बचाव पक्ष के लिए बनी वरदान अभियोजन ने नौ गवाह पेश किए. अभियोजन की कहानी में कई ऐसी बातें रहीं, जो बचाव पक्ष के लिए वरदान बनीं. एफआईआर में अभियुक्तों द्वारा मारपीट और हमले की बात कही गई थी. कोर्ट में गवाहों के बयानों में धक्का-मुक्की से चोटें लगने की बात सामने आई थी. गिरफ्तारी टोपी बाजार से दिखाई गई थी. बचाव पक्ष का कहना था कि नीरज कार्यालय से गिरफ्तार हुए थे.
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