यूनिफॉर्म को लेकर वकीलों के लिए जारी हुआ आदेश, जानिए क्यों?

यूपी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बार काउंसिल को आदेश दिया है कि वह इस आशय का दिशानिर्देश जारी करे कि अधिवक्ता कोर्ट परिसर के बाहर यूनिफॉर्म न पहनें। न्यायालय ने बार काउंसिल के अधिवक्ता को ऐसे मामलों की जानकारी काउंसिल को देने का भी निर्देश दिया है। कतिपय वकीलों द्वारा विवादित जमीनों के मामलों में मौके पर यूनिफॉर्म में जाकर हस्तक्षेप करने और भू माफियाओं का सहयोग करने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता सुभांशु सिंह की याचिका पर पारित किया। याची का कहना है कि वह सिविल कोर्ट, लखनऊ में प्रैक्टिस करता है। 21 सितम्बर 2023 को वहीं के कुछ अधिवक्ताओं ने उससे मारपीट और लूट की, जिसकी उसने एफआईआर भी दर्ज कराई। याचिका में मामले की विवेचना सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई है।

याची का यह भी कहना है कि उसने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की प्रार्थना जनपद न्यायाधीश से भी की है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित एडीसीपी से विवेचना की स्थिति तलब की है। जनपद न्यायाधीश लखनऊ से भी पूछा है कि उन्होंने याची के अनुरोध पर क्या कदम उठाया। मामले की अगली सुनवाई 28 नवम्बर को होगी।


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