पत्नी ने केस उठाने से इंकार किया तो पति ने बैट से मारकर किया जख्मी, मामला दर्ज

झारखण्ड | कोकर दुर्गा मंदिर के समीप रहने वाली अंजली देवी ने केस उठाने से इंकार किया तो उसके पति सोनू कुमार ने क्रिकेट बैट से मारकर उसे जख्मी कर दिया. घटना की है. इस संबंध में अंजली ने अपने पति सोनू कुमार यादव के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. अंजली की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि दस साल पहले सोनू ने उससे कोर्ट मैरेज किया था. इसी बीच वह दूसरी लड़की से प्रेम करने लगा. इसकी जानकारी मिलने के बाद उसने लालपुर थाने में पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

इसी केस को उठाने के लिए को उसका पति उसके घर पहुंचा. एक सादे कागज में उसे हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया. इंकार करने के बाद वह उसे गाली-गलौज करते हुए बैट से मारकर उसे जख्मी कर दिया. इसके बाद वह सीधे सदर थाना पहुंची और आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया. दर्ज प्रातमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई.
एसएसपी को जवाब देने का दिया निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए रांची एसएसएसपी को निजी तौर पर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. को जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने एसएसपी को यह बताने को कहा है कि प्रार्थी की प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई. सात नवंबर तक शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है.
इस संबंध में एडवोकेट क्लर्क सुबोध कुमार ने याचिका दायर की है.
याचिका में कहा गया है कि 29 सितंबर को प्रार्थी के साथ लूटपाट हुई थी. घटना के बाद उन्होंने धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की. प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने की शिकायत उन्होंने एसएसपी से भी की.
इसके बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई. प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रांची पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया है.
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