रायपुर का ये इलाका बना कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र

रायपुर। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर भूरे ने रायपुर जिले के कुछ क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे को शांत क्षेत्र घोषित किया है। जारी निर्देश के अनुसार इसमें सभी सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल, सभी सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय, अन्य न्यायालय एवं मंत्रालय, विभाग एवं कुछ क्षेत्रों के सभी सरकारी विभाग शामिल हैं। इसके 100 मीटर के दायरे को शोर संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। इनमें भारत और छत्तीसगढ़ सरकार के अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और कार्यालय शामिल हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुरूप एवं शैक्षणिक संस्थाओं की शैक्षणिक गतिविधियों, वृद्धजनों, दिव्यांगों एवं बीमारों के स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ध्वनि नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ध्वनि नियंत्रण क्षेत्र स्थापित किये गये हैं। 1985 और शोर नियम। नियंत्रण नियम 2000 बताए गए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
