सीएक्यूएम के अगले नोटिस तक राजधानी में जारी रहेंगे: पर्यावरण मंत्री


नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि जीआरएपी 4 नियमों में उल्लिखित प्रदूषण विरोधी उपाय सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के अगले नोटिस तक राष्ट्रीय राजधानी में जारी रहेंगे।
यह निर्णय अधिकारियों के साथ प्रदूषण समीक्षा बैठक के बाद लिया गया। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राय ने बीएस-III पेट्रोल वाहनों और बीएस-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध जारी रखने पर जोर दिया।
उन्होंने आगे कहा कि आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले, आवश्यक सेवाओं से जुड़े या सीएनजी और बिजली से चलने वाले ट्रकों को छोड़कर, सभी ट्रकों के लिए दिल्ली में प्रवेश वर्जित रहेगा।
राय ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों से भी अपनी अपील दोहराई, उनसे वैकल्पिक मार्गों पर बसों और ट्रकों के पुनर्निर्देशन की सुविधा के लिए पूर्वी और पश्चिमी परिधि पर टीमें तैनात करने का आग्रह किया।
सोमवार की सुबह घनी और हानिकारक धुंध, जिसे आमतौर पर स्मॉग के नाम से जाना जाता है, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में छा गई। यह घटना सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध आदेश की अवहेलना करते हुए दिवाली की रात बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े जाने के बाद हुई।
इस घटना ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहले से ही गंभीर वायु गुणवत्ता को और खराब कर दिया, जिससे प्रदूषण के खिलाफ चल रहा संघर्ष और तेज हो गया।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार सुबह 10 बजे आनंद विहार स्टेशन पीएम 10 500 और पीएम 2.5 473 के साथ ‘गंभीर’ श्रेणी में था, जबकि सीओ 131 पर ‘मध्यम’ श्रेणी में था।
बवाना स्टेशन पर पीएम 2.5 469 पर ‘गंभीर’ श्रेणी में और पीएम 10 376 पर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया, जबकि सीओ 78 पर ‘संतोषजनक’ स्तर पर और एनओ2 12 पर ‘अच्छी’ श्रेणी में पहुंच गया।
द्वारका सेक्टर-8 स्टेशन पर सोमवार सुबह पीएम 2.5 ‘गंभीर’ श्रेणी में 444 पर पहुंच गया, जबकि पीएम 10 ‘बहुत खराब’ श्रेणी में 360 पर था।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे टी3 क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में थी, जिसमें पीएम 2.5 431 और पीएम 10 295 ‘खराब’ श्रेणी में था।