उमेश पाल हत्याकांड: पुलिस को फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति मिली 

प्रयागराज : उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को मारे गए गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत छह फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की मंजूरी मिल गई है.

धूमनगंज थाने की पुलिस को कुर्की की कार्रवाई के लिए प्रयागराज जिला न्यायालय से अनुमति मिल गई है. पुलिस फरार आरोपी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब, गुड्डु मुस्लिम समेत साबिर, अरमान और आयशा नूरी की संपत्ति कुर्क करेगी।

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 83 (फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की) के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी।

प्रयागराज पुलिस ने पहले शाइस्ता परवीन और उसके करीबी सहयोगियों, गुड्डु मुस्लिम और साबिर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था।
अधिकारियों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश पुलिस पहले ही शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर चुकी है.

कोशिशों के बावजूद पुलिस आरोपियों का पता नहीं लगा पा रही है। अधिकारियों ने पहले उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था।
पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और आसपास के इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है.

2005 में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में अतीक के एक बेटे और गुर्गे द्वारा गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी। उस दिन पाल के दो पुलिस गार्ड भी मारे गए थे।

गैंगस्टर अतीक अहमद उमेश पाल की हत्या का मुख्य आरोपी था.

15 अप्रैल को माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
13 अप्रैल को अतीक का बेटा आजाद अहमद भी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया, तब से शाइस्ता फरार है। (एएनआई)


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