1 दिसंबर से वन अधिनियम में संशोधन, पर्यावरणविदों ने चिंता जताई

पंजाब : 1 दिसंबर से, वन (संरक्षण और संवर्धन) अधिनियम, 1980 में संशोधन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के 100 किमी के भीतर बुनियादी ढांचे के विकास की अनुमति शामिल है।

इससे सड़कों, रेलवे ट्रैक के किनारे निर्माण और वन क्षेत्रों में सफारी और चिड़ियाघर जैसी इको-पर्यटन परियोजनाएं विकसित की जा सकेंगी।

हालाँकि, पर्यावरणविदों ने निजी कंपनियों द्वारा संभावित वन दोहन पर चिंता व्यक्त की क्योंकि संशोधन केंद्र सरकार के हाथों में अधिक शक्ति को मजबूत करते हैं।

पंजाब पाकिस्तान के साथ 550 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का जिलों में फैली हुई है।

वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संशोधनों से वन क्षरण और पारिस्थितिकी की गति बढ़ सकती है।

पर्यावरणविदों ने कहा, “वन क्षेत्रों में सफारी और इको-पार्क पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी दबाव डालेंगे।” उन्होंने कहा कि इको-पर्यटन परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है।


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