थर्ड डिग्री देकर कराया हस्ताक्षर, फिर बनाया आरोपी

इंदौर: इंदौर के एक दस साल पुराने हत्याकांड के दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त मानते हुए बरी कर दिया। इस चर्चित हत्याकांड में वकीलों ने कविता रैना हत्याकांड का हवाला भी दिया। इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने पुरस्कार भी दिया था।

हाईकोर्ट एडव्होकेट कृष्ण कुम्हार कुनहारे ओर डॉक्टर रूपाली राठौर ने बताया कि 16 अक्टूबर 2013 को भंवरकुआं के सम्राट अशोक नगर में सुशीला राजवानी की हत्या के मामले में इंजीनियर यशपाल सिंह राठौर और उसके इलेक्ट्रीशियन दोस्त राहुल पाटीदार को पुलिस ने आरोपी नाया था।

पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी इंजीनियर को गिरफ़्तार कर उनके घर से लूट का माल भी ज़ब्त करने की बात कही।लेकिन कोर्ट में इसे साबित नहीं कर पाई। आरोपी की जगह किसी दूसरे को कॉल डिटेल कोर्ट में पेश कर दी। चालान के बाद की तारीख़ों के झूठे गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए।

कोर्ट ने माना कि थर्ड डिग्री में दिए गए कन्फेशन को आधार मानकर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कस्टडी में आरोपियों से मारपीट करना भी दोषमुक्ति के आधार माने।


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