क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के सरगनाओं से सख्ती से निपटा जाएगा: डिप्टी सीएम अग्निहोत्री

हिमाचल प्रदेश : उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लोगों से अपील की है कि वे अनियमित क्रिप्टोकरेंसी योजनाओं में निवेश न करें क्योंकि विनियमन की कमी से निवेशकों को धोखाधड़ी, बाजार में हेरफेर और सुरक्षा उल्लंघनों का अधिक खतरा होता है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के सरगनाओं से सख्ती से निपटा जाएगा।

उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के सरगनाओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की समीक्षा के लिए आज यहां एक बैठक की अध्यक्षता की, जिन्होंने कम समय में उच्च मुनाफे का लालच देकर राज्य के ‘भोले-भाले’ लोगों को धोखा दिया था।

अग्निहोत्री ने कहा, “मुझे यह जानकर दुख हुआ कि जिन लोगों को चार-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि मुआवजा मिला है, उन्होंने भी त्वरित लाभ कमाने के लालच में भारी मात्रा में पैसा निवेश किया है। लोगों को ऐसी पोंजी योजनाओं और क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी का शिकार नहीं होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी में लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई के 500 करोड़ रुपये खो दिए हैं।’

उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी पुष्टि की है कि क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा, “राज्य के विभिन्न जिलों से शिकायतें आ रही हैं कि क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के सरगनाओं ने बड़ी संख्या में लोगों को धोखा दिया है।”

उपमुख्यमंत्री ने कहा, ”अब तक पुलिस को क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी की 300 से अधिक शिकायतें मिली हैं।” उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी. उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क को तोड़ने और मंडी से हेमराज और सुखदेव और ऊना से अरुण गुलेरिया और अभिषेक सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए राज्य पुलिस की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक अन्य घोटालेबाज, मंडी जिले के सरकाघाट का सुभाष शर्मा अभी भी फरार है और जल्द ही पुलिस की हिरासत में होगा।

डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में इस्तेमाल की गई करीब 2.5 लाख अलग-अलग आईडी वाली वेबसाइट को फिर से तैयार किया है। उन्होंने कहा, “70 से 80 धोखेबाज थे जिन्होंने लगभग एक लाख निर्दोष निवेशकों से 2 करोड़ रुपये से अधिक कमाए थे। पुलिस ने हिमाचल और पंजाब के जीरकपुर में विभिन्न स्थानों पर 8.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। हम पंजाब पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है।”

कुंडू ने कहा, “अपराधियों के खिलाफ अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध (बीयूडीएस) अधिनियम, 2019 के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत ऐसे अपराधों के लिए सजा अधिक कठोर है।”

की गई कार्रवाई और निष्कर्षों की एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर गृह सचिव अभिषेक जैन और एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी उपस्थित थे।


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