मनी लाउंड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा को नहीं मिली जमानत

राँची: अवैध खनन से प्राप्त 1000 करोड़ रुपए से अधिक अवैध कमाई की मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा.
ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. ईडी कोर्ट ने को उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पश्चात तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि पंकज मिश्रा को ईडी ने उक्त आरोप में जुलाई को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में है. उसने 30 सितंबर को जमानत अर्जी दाखिल की थी. इससे पहले ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 29 नवंबर 22 को पहली बार जमानत अर्जी खारिज की थी.

मानव तस्करी कर करोड़ों रुपए की मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में किंगपिन पन्ना लाल महतो की पत्नी सुनीता कुमारी एवं भाई शिव शंकर गंझू उर्फ शिव शंकर महतो की जमानत याचिका ईडी कोर्ट ने खारिज कर दी है. इन लोगों पर मानव तस्कर पन्ना लाल व उसके सहयोगियों पर दिल्ली की प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से झारखंड के गरीब, कमजोर व नाबालिग को दिल्ली में नौकरी दिलाने के नाम पर तस्करी करने का आरोप है