गुरुग्राम, फ़रीदाबाद में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चलने की अनुमति नहीं है.

हरियाणा : गुरुग्राम और फ़रीदाबाद में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से अवगत राज्य परिवहन अधिकारियों ने दोनों जिलों में यातायात की अनुमति नहीं दी है।

यह आदेश 30 नवंबर तक या ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-III लागू होने तक प्रभावी रहेगा। दोनों जिला आयुक्तों ने तदनुसार निर्देश जारी किए। परिवहन मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि बीएस-III पेट्रोल चार पहिया वाहनों और बीएस-IV डीजल वाहनों पर 30 नवंबर तक प्रतिबंध रहेगा, जब तक कि आयोग उससे पहले स्टेज III प्रतिबंध नहीं हटा देता।
गुरुग्राम जिला प्रवक्ता निशांत यादव के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस को फैसले की जानकारी दे दी गई है और प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
डीसी यादव ने कहा, “यातायात पुलिस को आदेश को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया गया है।”
इस बीच, नूंह सरकार ने भी घोषणा की कि वह प्राथमिक स्तर तक के स्कूलों को अगली सूचना तक बंद रखेगी।