पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

चंडीगढ़। पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा की जमानत के बावजूद हिरासत में रखने पर सोमवार को हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि अगर सोमवार शाम तक उनकी रिहाई नहीं हुई तो अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि सोमवार को ही साढ़े सात बजे तक उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। जीरा के भाई ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कुलबीर जीरा की गिरफ्तारी को अवैध बताया था। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि गिरफ्तारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रैट के आदेश पर की गई है।

ऐसे में इसे अवैध नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने जीरा के भाई को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रैट के आदेश को चुनौती देने की छूट दे दी थी। शनिवार को इसी आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर जिस शिकायत के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी, उस शिकायत को कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश दिए थे। सोमवार को सुनवाई आरंभ हुई तो हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि कैसे आई.पी.सी. की धारा 104 और 151 के तहत बिना किसी आदेश के 24 घंटे के बाद भी जीरा को हिरासत में रखा गया। सरकार ने बताया कि शाम साढ़े 7 बजे तक जीरा को रिहा कर दिया जाएगा जिसके बाद रूपनगर जेल में बंद कुलबीर जीरा को अदालत द्वारा जमानत देने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया।