बाजार समितियों में दुकान-गोदाम आवंटन पर अगले आदेश तक रोक

झारखण्ड | झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद (मार्केटिंग बोर्ड) ने राज्य की सभी बाजार समितियों में निर्मित दुकान-गोदाम, सैंड्री शॉप आदि के आवंटन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मार्केटिंग बोर्ड के एमडी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
इस आदेश में कहा गया है कि आवंटन में अनियमितता संबंधी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सभी बाजार समितियों और उसके क्षेत्र में निर्मित दुकान, गोदाम, सैंड्री शॉप आदि के भविष्य में होने वाले आवंटन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी गई है। वहीं, उन्होंने सभी पणन सचिवों को निर्देश दिया है कि वे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड ने आगे कहा कि इस संबंध में विचार के बाद दिशा-निर्देश दिया जाएगा।

विशेष परिस्थिति में आवंटन पर पर्षद लेगा निर्णय मार्केटिंग बोर्ड ने आदेश में पणन सचिवों को यह भी निर्देश दिया है कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में दुकान, गोदाम का आवंटन आवश्यक हो, तो इसका प्रस्ताव पर्षद को भेजें। जिसपर पर्षद समीक्षा के बाद निर्णय लेगा।
पणन सचिव ने शिकायतकर्ता से आरोपों पर मांगे साक्ष्य पणन सचिव उत्तम कुमार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर शिकायतकर्ता अनिल कुमार पांडेय से साक्ष्य मांगा है। उन्होंने शिकायकर्ता को पत्र लिखकर 25 लाख रुपये की अवैध वसूली, नियम विरुद्ध तरीके से कार्यों सहित अन्य आरोपों पर दो दिन के भीतर साक्ष्य उपस्थापित करने को कहा है। वहीं, इस मामले में शिकायकर्ता ने कहा कि उन्हें पत्र भेजकर पणन सचिव डराने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायकर्ता से साक्ष्य मांग रहे हैं। अगर वे निर्दोष हैं तो उन्हें किस बात का डर है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में ईडी से भी जांच की मांग करेंगे।