‘भगवान में आस्था रखने वाला और शिक्षित व्यक्ति अच्छा इंसान होगा, यह मान लेना गलत’ , देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा ऐसा

नई दिल्ली: हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कोई अगर भगवान में आस्था रखता है और शिक्षित व्यक्ति है तो वह इंसान अच्छा ही होगा, यह मान लेना गलत है। कोर्ट हरविंदर सिंह बनाम हिमाचल राज्य मामले की सुनवाई कर रहा था। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि इस तरह के आधार पर कुछ भी मान लेना सही नहीं है। यह बात कोर्ट ने इस केस में सरकारी गवाह के संबंध में कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए आरोपी को बरी कर दिया।

बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, किसी के निजी विचारों या फिर आस्था के आधार पर कोर्ट किसी की छवि को लेकर कोई फैसला नहीं सुना सकता। केवल भगवान के प्रति आस्था रखने और शिक्षित होने से कोई अच्छा व्यक्ती है यह कोर्ट नहीं मानता। कोर्ट किसी के बैकग्राउंड के आधार पर फैसला नहीं करता। मामले से जुड़े जरूरी सबूतों के आधार पर ही फैसला सुनाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि इंडियन एविडेंस ऐक्ट के सेक्शन 8 के तहत गवाह की छवि तय की जाती है।

बता दें कि हत्या के आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। इसके बाद हिमाचल हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया। अब आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों वाली बेंच इसी मामले की सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया था और उम्रकैद की सजा सुना दी थी। हाई कोर्ट ने गवाह के बयान पर भरोसा जताते हुए कहा था कि वह शिक्षित है और ईश्वर में आस्था रखता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी फैसले को लेकर इस तरह का अप्रोच सही नहीं है। कोर्ट ने कहा, किसी की छवि एक ग्रुप निर्धारित करता है जबकि उसका चरित्र उसकी खुद की पहचान होता है। चरित्र किसी की छवि निर्माण में सहयोगी होता है लेकिन वास्तव में दोनों बातें अलग-अलग हैं। जब किसी की छवि को तथ्य के रूप में पेश किया जाता है तो इसकी सीमाएं निश्चित हो जाती हैं। उसकी बातों को पूर्णतया सत्य नहीं माना जा सकता। यह सबूत का एक कमजोर हिस्सा होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित की मौत के बाद अगर आरोपी फरार है तो इसे भी इस बात का पुख्ता सबूत नहीं समझा जा सकता कि दोषी वही है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजक आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में नाकाम रहा है।


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