गैरकानूनी मुलाकात मामले में अब्बास अंसारी की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली: गैरकानूनी मुलाकातों को लेकर गिरफ्तार की गई अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक के साथ कथित गैरकानूनी मुलाकातों को लेकर इनकी गिरफ्तारी की थी।
न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने यह कहकर जमानत दे दी कि वह एक महिला है और साथ ही एक साल के बच्चे की स्तनपान कराने वाली मां भी है। कोर्ट ने कहा है कि बानो निचली अदालत की अनुमति के बिना अपने पति अब्बास अंसारी से नहीं मिल सकती। मऊ से विधायक एवं जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी इस समय कासगंज जेल में बंद है।
इससे पहले मई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। 11 फरवरी को निखत बानो अपने पति से मिलने के लिए चित्रकूट जेल गईं और जिला प्रशासन द्वारा की गई छापेमारी के दौरान उनके पास 12 सऊदी रियाल के साथ दो मोबाइल फोन और 21,000 रुपये नकद पाए गए।
उन्हें जेल नियमों का उल्लंघन करते हुए जेल में अपने पति से अवैध रूप से मिलने के लिए गिरफ्तार किया गया था। मामले में पुलिस ने जेल अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है जिन्होंने कथित तौर पर नकदी के बदले पति-पत्नी के बीच मुलाकात कराई थी।


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