पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अयोग्य सांसद अफजल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने की, जिन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली अफजल अंसारी की याचिका का विरोध किया है।

अफजल अंसारी, जिनका प्रतिनिधित्व अभिषेक मनु सिंघवी और वकील जुबैर अहमद खान ने किया था, ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को चुनौती दी है, जिसने उन्हें गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
बाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एमपी/एमएलए कोर्ट, ग़ाज़ीपुर की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर अफ़ज़ल अंसारी को ग़ाज़ीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को उत्तर प्रदेश की एक निचली अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में दोषी ठहराया और चार साल कैद की सजा सुनाई। बाद में वह इस मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय चले गए। इलाहाबाद HC ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। (एएनआई)


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