शार्ट टर्म जमानत मांगा था आरोपी, कोर्ट ने किया खारिज

रजिस्ट्री फर्जीवाड़े मामले के आरोपी ने अपनी बेटी की शादी में इटली जाने के लिए शार्ट टर्म जमानत मांगी थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें आरोपी देवराज तिवारी की बेटी की एक नवंबर को शादी होनी है।

बेटी की शादी के लिए जाना था इटली
रक्षा मंत्रालय की 55 बीघा भूमि के फर्जी दस्तावेज बनाने के मामला प्रकाश में आया था। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि जमीन के कागजात बनाने में देहरादून के अधिवक्ता देवराज तिवारी ने भी मदद की थी। पुलिस ने पिछले कुछ दिन पहले ही तिवारी को गिरफ्तार किया था।
आरोपी की शार्ट टर्म जमानत खारिज
जानकारी के अनुसार देवराज के अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने शुक्रवार को जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि देवराज की बेटी की एक नवंबर को इटली में शादी होनी है। इसके लिए उसे 29 अक्तूबर से 18 नवंबर तक की शॉर्ट टर्म जमानत की जरूरत है।
कोर्ट ने मिली निराशा
अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सतेंद्र कुमार अनटिल बनाम सीबीआई के केस की नजीर भी पेश की। इसके अनुसार न्यायिक अभिरक्षा में बंद आरोपी को नियमित जमानत मंजूर होने तक अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट ने देवराज की जमानत को खारिज कर दिया है।