MHC ने अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ सजा को रद्द करने से किया इनकार

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा को दी गई 6 महीने की कैद की सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया और अभिनेत्री को जमानत पाने के लिए निचली अदालत में शारीरिक उपस्थिति के साथ 20 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। .

न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने जयाप्रदा को 15 दिनों के भीतर एग्मोर मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट अदालत को यह भी निर्देश दिया कि अगर जयाप्रदा उपस्थित हों और 20 लाख रुपये का भुगतान करें तो उन्हें जमानत दे दी जाए।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने थिएटर कर्मचारियों के वेतन से काटे गए ईएसआई योगदान को जमा न करने के लिए जयाप्रदा और चेन्नई के जनरल पैटर्स रोड पर बंद हो चुके जयाप्रदा थिएटर के अन्य भागीदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

10 अगस्त को एग्मोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने जयाप्रदा और अन्य भागीदारों को ईएसआईसी अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। इसके अलावा मजिस्ट्रेट अदालत ने गैर जमानती वारंट के साथ छह महीने की साधारण कैद भी लगाई। इस सजा को चुनौती देते हुए जयाप्रदा ने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया। हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.

 

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